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दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल केस पर बहस Arvind Kejriwal in person arguements in Delhi Highcourt for recusal of justice swarana kanta sharma
कल दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की recusal plea (न्यायाधीश को केस से हटाने की मांग) पर सुनवाई हुई।
*सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता* ने अदालत में कहा कि यह याचिका केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित है और इसका असली मकसद अपनी पसंद का बेंच चुनना है। उन्होंने इसे खतरनाक मिसाल और अदालत की अवमानना करार दिया।
*मुख्य बिंदु:*
- मेहता ने कहा कि इस तरह की याचिकाएँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती हैं।
- उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी रणनीतिक रूप से character assassination कर रहे हैं।
- कोर्ट की पिछली टिप्पणियाँ PMLA की धारा 19 के तहत अनिवार्य थीं।
- उन्होंने contempt proceedings शुरू करने की मांग भी रखी।
*जज का रुख:*
- Justice Swarana Kanta Sharma ने कहा कि उनके सामने पहली बार किसी ने recusal की मांग की है।
- उन्होंने आदेश सुरक्षित रख लिया है और जल्द फैसला सुनाएँगी।
*केजरीवाल का पक्ष:*
- उन्होंने कहा कि जज की पिछली टिप्पणियाँ उन्हें “लगभग दोषी और भ्रष्ट” घोषित करती हैं।
- इसलिए उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है।